धारा लक्ष्य समाचार पत्र
अमेठी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित गुप्ता ने सूचित किया है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(3) के अनुसार, मण्डलायुक्त, गोरखपुर / गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने दिनांक 29 सितंबर 2025 को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के माध्यम से सम्बंधित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के पात्र सभी व्यक्तियों से अपेक्षा की गई थी।
कि वे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के अनुसार, नोटिस की दूसरी अनुसूची में प्रकाशित फार्म-19 में अपना आवेदन 06 नवंबर 2025 तक या उससे पहले अपने कार्यालय में जमा करवा दें या सुपुर्द कर दें। उपरोक्त सभी पात्र व्यक्तियों से अनुरोध है कि यदि उन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो तत्काल फार्म-19 जमा करवा दें। अधिक जानकारी एवं विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की शासकीय वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in पर भी उपलब्ध है।
