गर्भावस्था, प्रसव या 42 दिनों के भीतर मातृ मृत्यु की सूचना 104 नंबर पर देने वाले को सत्यापन के बाद प्रोत्साहन राशि; डीएम ने जागरूकता और त्वरित रिपोर्टिंग पर दिया जोर।
धारा लक्ष्य समाचार
संवाददाता – शफीक अहमद
सीतापुर। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने तथा मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिलाधिकारी राजा गणपति आर. ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के समय या गर्भ समापन के 42 दिनों के भीतर किसी भी महिला की मृत्यु की सूचना टोल-फ्री नंबर 104 पर देने वाले व्यक्ति को सत्यापन उपरांत ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि मातृ मृत्यु के प्रत्येक मामले की तत्काल और सटीक जानकारी प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कारणों की जांच कर प्रभावी कदम उठाए जा सकें। उन्होंने बताया कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु कार्यरत हैं और जनता की सहभागिता से इस दिशा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।
पहल का उद्देश्य।
जिले में होने वाली सभी मातृ मृत्यु की तुरंत सूचना एकत्र करना।
कारणों का विश्लेषण कर सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार करना।
मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करना
सेवाप्रदाताओं का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
समुदाय को मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मृत्यु के 24 घंटे के भीतर सूचना देने वाले प्रथम व्यक्ति को ही प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र माना जाएगा।
जिलाधिकारी की अपील।
डीएम ने जनपदवासियों से अपील की कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि किसी भी मातृ मृत्यु की सूचना छूट न सके। उन्होंने कहा—
“आपकी सहभागिता से मातृ स्वास्थ्य सूचकांकों में उल्लेखनीय सुधार होगा और जिले को मातृ मृत्यु रहित बनाने में बड़ी मदद मिलेगी।”
जिला प्रशासन ने विश्वास व्यक्त किया है कि जनता के सहयोग से यह पहल मातृ स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी और सफल कदम साबित होगी।
