पीड़िता लगा रही है कमिश्नर ऑफिस के चक्कर।
धारा लक्ष्य समाचार पत्र
वाराणसी मालती देवी पत्नी त्व० भग्गन सोनकर निवासिनी ग्राम रूप्पनपुर उर्फ पैगम्बरपुर थाना सारनाथ, जनपद वाराणसी ने बताया की यह कि उपरोक्त मुकदमा सम्पत्ति की रंजिशवश कायम कराया गया है जिसमे किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है।
यह कि पूर्व में भी वादी मुकदमा विजय कुमार मौर्य के द्वारा मकान विस्थ प्रार्थिनी के पुत्रगण कमलेश, अवध, सत्य प्रकाश व कमल के विरुद्ध मु०अ०स०-239 सन 2025 ई० अन्तर्गत धारा-329(2), 352, 351(3), 308(2) बी०एन०एस० के तहत थाना सारनाथ, वाराणसी में अंकित कराया गया है.
जिसमें आज तक तथाकथित अपराध की पुष्टि नहीं हयी है. इसी दरमियान दिनांक 07.12.2025 ई० को वादी विजय कुमार मौर्य सम्पत्ति पर नाजायज कब्जा दखल करने की गरज से अपने 20-25 अपराधिक तत्वों व वकील के लिबास में अज्ञात अपराधियों को लेकर प्रार्थिनी की सम्पत्ति पर चढ़ आये और गुण्डई व दबंगई से जोर-जबरदस्तीपूर्वक लाठी, डण्डा, लोहे की राड चगैरह से प्रार्थिनी की सम्पत्ति पर निर्मित ईट की पक्की दिवाल को तोडकर गिरा दिये।
और प्रार्थिनी व उसके परिजनों को बुरी तरह से मारा-पीटा गया जिसका सम्पूर्ण रिकार्डिंग घटना स्थल पर लगे हुए कैमरे में दर्ज है तथा घटना से सम्बन्धित विडियो रिकार्डिंग पैन ड्राईव में सुरक्षित कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया गया है यह कि वादी द्वारा उपरोक्त मु०अ०सं०- 617/2025 धारा-191(2), 74, 115(2), 324(4), 329, 352, 351(3), 109(1) बी०एन०एस०, थाना सारनाथ, जनपद वाराणसी के मुकदमें में तथाकथित रूप से उल्लिखित किया गया है कि वादी का सम्बन्धित सम्पत्ति आराजी नम्बर 87/2 पर पूर्व से ताला लगा हुआ था.
जिसे तोड़कर प्रार्थिनी के पुत्रगणों द्वारा नाजायज कब्जा दखल पर ताला लटकाया गया है. जो बिल्कुल मिथ्या व निराधार है, क्योंकि सम्बन्धित सम्पत्ति की राजस्व विभाग के लेखपाल द्वारा पूर्व में जांच की गयी, जिसमें इस मुकदमे के वादी अथवा सम्पत्ति के पूर्व स्वामी सुरेश कुमार अग्रवाल का कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कब्जा दखल प्राप्त नहीं था और न ही वर्तमान में काबिज दखील है,
जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रार्थिनी की पैतृक सम्पत्ति को हड़पने के लिए प्रार्थना पत्र देकर अपने धन-बल के प्रभाव से फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
मालती देवी एवं उनके अधिवक्ता राजकुमार राय उर्फ राजीव राय ने बताया कि प्रार्थिनी की उक्त सम्पत्ति को विजय कुमार मौर्य के द्वारा सम्पत्ति को लेकर स्थगन आदेश पारित होने के दरमियान सुरेश कुमार अग्रवाल से किया गया है तथा इस सम्पत्ति को लेकर वर्तमान में माननीय सिविल न्यायालय में लगभग 10 वर्षों से मुकदमा विचाराधीन है,
जिसका गुणदोष के आधार पर भविष्य में निस्तारण होना शेष है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि वादी द्वारा जान से हमला करने व गाली-गुप्ता व धमकी देने के सम्बन्ध में गम्भीर अपराध के तहत मुकदमा पंजीकत कराया गया है और इस मुकदमें के आधार पर मुकदमें के विवेचनाधिकारी व वादी मुकदमा प्रायः प्रार्थिनी के घर पर आकर धमकी दे रहे हैं कि सम्पत्ति पर से अपना वैधानिक कब्जा दखल हटा लो तथा सम्पत्ति पर विजय कुमार मौर्य को काबिज दखील करा दो नही तो पूरे परिवार को हत्या करने के प्रयास का गम्भीर आरोप मढ़कर जेल में सडा देगें, तुम्हारी बुढ़ापा व तुम्हारे पुत्रगणों का जीवन खराब कर देगें।
अधिवक्ता ने यह भी कहा कि मुकदमें के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि बादी अथवा उसके तथाकथित गोल-गिरोह के अपराधियों को किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल मुआयना व चोट-धपेट का आना उल्लिखित नहीं किया गया है तथा सम्बन्धित घटना की विडियों रिकार्डिंग में स्पष्ट है कि वादी व उसके गोल गिरोह के अपराधिक तत्वों के द्वारा प्रार्थिनी व उसकी घर की महिला व नाबालिग पुत्री के साथ सरेआम छेड़-छाड़ व मार-पीट तथा बत्तमीजी करते हुए प्रार्थिनी के सम्पत्ति पर निर्मित पक्की दीवाल को लगभग 40 मिनट तक तोड़-फोड़ कर वादी के द्वारा गिराया व गिरवाया गया है ।
और इस गम्भीर अपराध की घटना कारित करते हुए प्रार्थिनी व उसके पुत्रगणों के विरूद्ध उल्टा मुकदमा पंजीकृत करा दिया है और इस मुकदमे का दबाव बनाकर सम्पत्ति पर नाजायज कब्जा दखल करने का कृत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिससे प्रार्थिनी व सके पुत्रगणों के विरूद्ध अनहोनि घटना कारित होने की सम्भावना बनीं हुयी है। मालती देवी द्वारा घटित घटना के सम्बन्ध में अबतक दो बार तथा सम्बन्धित थाने को लिखित तहरीर घटना के तुरन्त बाद दी गयी है.
लेकिन आजतक वादी के दबाव में सम्बन्धित थाना मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है पुलिस कमिश्नर ने घटना से सम्बन्धित विडियों रिकार्डिंग की अवलोकन के पश्चात् विडियों की जांच कर प्रार्थिनी का मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिए सम्बन्धित थाना सारनाथ, वाराणसी को दिनांक 19.12.2025 ई० को आदेशित किया गया है,
जिससे स्पष्ट है कि सम्बन्धित थाना सारनाथ, वाराणसी की पुलिस प्रार्थिनी के पैतृक सम्पत्ति पर भू-माफिया यादी विजय कुमार मौर्य को नाजायज कब्जा दखल कराने के लिए आमादा व तत्पर है, जिससे कभी भी अप्रिय घटना कारित हो सकती है। मालती देवी ने पुलिस कमिश्नर से कहा कि हमारी
परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थिनी के पुत्रगणों के विरूद्ध तथाकथित पंजीकृत मु०अ०सं०-617/2025 धारा-191(2). 74. 115(2). 324(4), 329, 352. 351 (3), 109 (1) बी०एन०एस०, थाना सारनाथ, जनपद वाराणसी के मुकदमें में निष्पक्ष जांच व विवेचना के लिए थानाध्यक्ष थाना सारनाथ, वाराणसी को आदेशित करने की कृपा करें ताकी न्याय हो।

