धारा लक्ष्य समाचार पत्र उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवम समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 (गैंगस्टर एक्ट )के 03 आरोपियो को 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 5000 / हजार रुपए जुर्माने की सजा से न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।।। बांदा। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने बताया कि जनपद के थाना अतर्रा के प्रभारी निरीक्षक भगवती प्रसाद मिश्रा ने 18 अप्रैल 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि टप्पू उर्फ़ दीपक उर्फ़ सुरेश निवासी…
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