नई दिल्ली। अब स्टाम्प पेपर खरीदते समय ग्राहकों को निर्धारित दर से अधिक भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि स्टाम्प वेंडरों को अब पेपर की तय कीमत से अधिक वसूली करने की अनुमति नहीं है। स्टाम्प पेपर की मूल कीमत में ही अब विक्रेताओं का कमीशन शामिल कर दिया गया है, जो उन्हें सरकार द्वारा नियमित रूप से दिया जाएगा। सरकारी आदेश के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति 10 रुपये का स्टाम्प पेपर खरीदना चाहता है तो वह उसे ठीक 10 रुपये में ही मिलेगा। इसके…
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