Barabanki UP: कोर्ट के आदेश पर सपा जिलाध्यक्ष व सभासद ताज बाबा पर लूट का मुकदमा दर्ज

पीड़ित ने सरकार एवं शासन-प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार ! 

धारा लक्ष्य समाचार

बाराबंकी। शहर की नवीन मंडी में स्थित एक दुकान पर कब्जा करने के विवाद में सपा जिलाध्यक्ष मो. अयाज व सभासद ताज बाबा राईन तथा तीन-चार अज्ञात के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट संख्या-18) सुधा सिंह के आदेश पर नगर कोतवाली में सोमवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते माह 15 सितंबर को मुकदमा दर्ज कर एक हफ्ते में आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश था, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में हीलाहवाली की।

इस पर वादी नदीम ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। नदीम का कहना है कि सोमवार को प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने न्यायालय को अवगत कराया। शहर के मोहल्ला पीर बटावन निवासी मो. नदीम ने धारा 173 (4) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था कि नवीन मंडी में दुकान संख्या बी/10 में वर्ष 2014 से वह मो. सिराज एंड कंपनी के नाम से थोक मौसमी फलों का व्यापार करते चले आ रहे हैं।

दुकान मो. अयाज (समाजवादी जिलाध्यक्ष) के नाम पर है, जो पार्टनर हैं। नुकसान होने पर मो. अयाज ने पार्टनरशिप खत्म करने व दुकान खाली करने को कहा। 15 जुलाई 2025 को मो. अयाज, ताज बाबा राईन व तीन-चार अन्य लोग आए। दुकान में तोड़फोड़ करके जानमाल की धमकी भी दी।

साथ ही 70-80 हजार रुपये भी दुकान से उठाकर ले गए। मो. नदीम ने कोर्ट को यह भी बताया कि यह लोग समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ताज बाबा दुकान पर कब्जा करना चाहते हैं। जज ने नगर कोतवाली के थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना का आदेश दिया था।

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