धारा लक्ष्य समाचार पत्र
बाराबंकी। राजित राम जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा प्रीतम सिंह, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, ग्रुप-ए के साथ संयुक्त रूप से तहसील फतेहपुर/नवाबगंज के 09 उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर छापे डालकर जांच की गयी। जांच के दौरान 05 उर्वरक के नमूने ग्रहित किये गये तथा 03 उर्वरक विक्रेताओं मेसर्स भारत खाद भण्डार टिकैतगंज, मेसर्स सुषमा बीज भण्डार टिकैतगंज, मेसर्स यूनियन किसान सेवा केन्द्र, टिकैतगंज का उर्वरक प्रतिष्ठान बन्द पाये जाने पर उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित किया गया।
समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। कृषकों को उनकी जोत एवं फसल की संस्तुति के अनुसार उर्वरक निर्धारित दर पर बिना किसी टैगिंग के पी0ओ0एस0 मशीन से उपलब्ध कराये, तथा उर्वरक बिक्री से सम्बन्धित कृषकों का पूर्ण विवरण नाम, पता, मो0नं0, भूमि का विवरण एवं संस्तुत मात्रा के अनुसार दी गयी ।
उर्वरक का अंकन अनिवार्य रूप से बिक्री रजिस्टर में अद्यतन पूर्ण किया जाए तथा उस पर कृषकों के हस्ताक्षर भी कराये जाए, इसका उल्लघंन पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
