धारा लक्ष्य समाचार श्रवण सिंह

निघासन खीरी, उत्तर खीरी वन प्रभाग की दक्षिण निघासन रेंज के झंडी बीट अंतर्गत ग्राम अदलाबाद में जागरूकता गोष्ठी आयोजित कर ग्रामीणों को वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया।
जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय वनाधिकारी गजेन्द्र बहादुर सिंह यादव ने गोष्ठी में ग्रामीणों को भारतीय वन अधिनियम 1927,वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा उत्तर प्रदेश वन संरक्षण अधिनियम 1976 में उल्लिखित प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए जंगल तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति आगाह किया।रेंजर गजेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में वन तथा वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने, अवैध शिकार करने,हाड़,मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम को लागू किया गया बाद में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे संशोधित कर भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 कर दिया जिसके तहत इसमें दंड और जुर्माना अधिक कठोर कर दिया गया।रेंजर ने गोष्ठी में उपस्थित ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाने रखने एवं मानव जीवन को बचाए रखने के लिए जंगल और इसमें निवास करने वाले जीवों को बचाना एवं उनकी सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हैं।इस अवसर पर ग्राम प्रधान रामगोपाल,फारेस्टर राजेन्द्र वर्मा,शुभम श्रीवास्तव,सतीश चंद्र मिश्रा तथा पीयूष कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।
