Barabanki UP: बिना किसान सहमति के ही भट्ठा मालिक ने कर लिया मिट्टी खनन विधवा महिला ने किया पुलिस से शिकायत

धारा लक्ष्य समाचार

त्रिवेदीगंज बाराबंकी। मिट्टी खनन करने वाले चाहे वह ठेकेदार , खनन माफिया हो या भठ्ठा मालिक सभी इस प्रकार निरंकुश हुए की बिना किसान सहमति के ही दिन रात धडल्ले से खनन कर रहे हैं। देखा जाए तो इन्हें नियम कानून का जरा भी कोई भय नहीं है। क्योंकि राजस्व विभाग और क्षेत्रीय पुलिस का इन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है एक महिला अपने निजी खेत की मिट्टी खुदाई के संबंध में तहरीर दिया।  लेकिन महिला सशक्तिकरण नारी सम्मान फेस 5की झलक पेश करते हुए उस तहरीर का गला घोट दिया गया।

मामला बाराबंकी जनपद के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव का है जहां की निवासिनी मालती देवी पत्नी स्वर्गीय प्रमोद कुमार का आरोप है की उनके निजी खेत जिसकी गाटा संख्या 220 है ।  जिससे सटा हुआ खेत रमाकान्त तिवारी पुत्र विवेकानन्द तिवारी आदि का है जिसकी मिट्टी खुदाई वीरेंद्र वर्मा पुत्र शीतला प्रसाद वर्मा निवासी हुसैनाबाद कर रहे थे ।

आरोप है कि इन्होंने मालती देवी की निजी भूमि पर 8 फीट चौड़ाई और गहराई 8 फीट जिसकी लंबाई लगभग 250फिट मिट्टी खनन जेसीबी न० यूपी 33T 2143 से से मिट्टी खनन करके ट्रैक्टर ट्राली से मिट्टी उठा ले गए। देखा जाए तो यह भी एक तरीके से मिट्टी का खनन ही माना जाएगा क्योंकि एक घाट से दूसरे घाटे को मिट्टी स्थानांतरित की गई है।  लेकिन अमीर लोगों के लिए किसी भी नियम कानून की आवश्यकता नहीं होती है क्या?

यह बात हम नहीं बल्कि स्वयं पीड़िता ने बताया जानकारी होने पर डायल 112 को सूचित किया गया। और डायल 112 के पहुंचने के बाद भी उनके सामने खनन करते रहे डायल 112के कर्मचारी भी नारी शक्ति और महिला सम्मान का भरोसा दिलाते हुए । और बहादुरी के साथ वापस चले गए।

जो एक हरा खड़ा पेड़ भी गिरा दिए । कहा की मौका मिलते ही हम तुमको मारेंगे जरूर भट्ठा मालिक को कानून का जरा भी भय नहीं है।  जो एक निराश्रित असहाय और विधवा महिला की भूमि को खोदकर तलब कर दिया। वही इस संबंध में जब प्रभारी निरीक्षक लोनी कटरा से वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला है । जांच की जा रही है मामला राजस्व विभाग से संबंधित है मौके पर लेखपाल को बुलवाकर निस्तारण करवाया जाएगा। यदि पीड़िता की जमीन की खुदाई हुई है।

तो भट्ठा मालिक उसकी भरपाई और खेत की पटाई करेंगे ।यदि पीड़िता संतुष्ट नहीं हुई तो नियमानुसार मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा कल दोनों पक्षों को बुलाया गया है ।

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