मुंशीगंज/अमेठी। राजर्षि रणंजय सिंह इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में अमेठी पुलिस द्वारा बीटेक और एमबीए के छात्र-छात्राओं को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के नवीन प्रावधानों के बारे में जागरूक किया गया।
*थानाध्यक्ष ने नए कानूनों की बताई विशेषताएं*
मुंशीगंज थाना प्रभारी इंस्पेक्टर शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि नए कानून में महिलाओं के प्रति अपराध पर कोई समझौता नहीं होगा। गैंगरेप के मामलों में कम से कम 20 साल की सजा या आजीवन कारावास होगा। साथ ही विदेश से अपराध के प्रति दुष्प्रेरण पर कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं।
*राजद्रोह को निरस्त किया गया*
इंस्पेक्टर शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि नए कानून में राजद्रोह को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। जीरो एफआईआर व छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा वाले दंड के नियम बनाए गए हैं।
*छात्र/छात्राओं ने पूछे रोचक प्रश्न*
कार्यक्रम के अंत में छात्र-छात्राओं ने कानूनों से संबंधित विभिन्न रोचक प्रश्न पूछे, जिसे थाना प्रभारी द्वारा सरल भाषा में समझाया गया। नए कानून के बारे में जागरूक करने वाला बैनर व पैम्फ्लेट संस्थान के नोटिस बोर्ड पर लगाया गया।
