धारा लक्ष्य समाचार
बाराबंकी। मसौली में प्रसार संस्था और सांझा प्रयास के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सुरक्षित गर्भ समापन और गर्भ निरोधक सेवाओं पर मीडिया कर्मियों के साथ चर्चा की गई। ब्लॉक प्रमुख रईस आलम ने कहा कि महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार और सुरक्षित गर्भ समापन के मुद्दों पर सभी को जागरूक करना अनिवार्य है।
खण्ड विकास अधिकारी संदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि गर्भपात एक मुश्किल निर्णय हो सकता है और महिलाओं को अपने पति और परिवार के समर्थन की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आशाराम ने बताया कि असुरक्षित गर्भपात से संबंधित कारणों से प्रतिदिन 13 महिलाओं की मृत्यु होती है और सैंकड़ों महिलाएं गंभीर जटिलताओं का सामना करती हैं।

कार्यशाला में बताया गया कि यदि गर्भ 20-24 सप्ताह तक का हो तो संशोधित एमटीपी एक्ट 2021 के तहत गर्भपात कराया जा सकता है। गर्भपात जितना जल्दी कराया जाए, उतना ही सरल और सुरक्षित होता है। प्रसार संस्था के सचिव शिशुपाल ने कहा कि सरकार और मीडिया के संयुक्त प्रयास से इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाई जा सकती है।
कार्यशाला में एमटीपी एक्ट संशोधन 2021 के मुख्य बदलावों पर चर्चा की गई, जिसमें गर्भपात की ऊपरी सीमा का बढ़ाया जाना और गर्भनिरोधक साधनों की विफलता की स्थिति में अविवाहित महिलाओं के लिए गर्भपात की सेवा शामिल है।
