प्राइवेट पैथोलॉजी लैब/निजी क्षेत्र के चिकित्सालय/नर्सिंग होम, संक्रामक रोग से प्रभावित रोगी चिन्हित होने पर सर्वप्रथम उसकी सूचना सीएमओ को दी जाए : डीएम
जिला रिपोर्टर धारा लक्ष्य समाचार पत्र
रायबरेली, जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने समस्त प्राइवेट पैथोलॉजी लैब/निजी क्षेत्र के चिकित्सालय/नर्सिंग होम को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि शासन से समय-समय पर प्राप्त कराये गये दिशादिर्नेशों तथा नोटीफाइड बीमारियों के सन्दर्भ में उ०प्र० शासन द्वारा प्रकाशित गजट, ‘उ०प्र० मलेरिया, डेंगू, कालाजर एवं अन्य संक्रामक रोग से रोकथाम एवं नियंत्रण विनियमावली 2016 में विहित उपबन्धों के क्रम में अवगत कराना है।
कि नोटीफाइड डिजीज (डेंगू, मलेरिया, कालाजार एवं अन्य संक्रामक रोग) से प्रभावित रोगी चिन्हित होने पर सर्वप्रथम उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली को दी जायेगी, जिसकी पुष्टि मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली द्वारा राजकीय पैथोलॉजी लंब (सेन्टिल सर्विलान्स हॉस्पिटल लैब जिला चिकित्सालय रायबरेली/रीजनल लैब स्वास्थ्य भवन लखनऊ) से करायी जायेगी।

पुष्टि के पश्चात् जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा रोग के प्रसार के सम्बन्ध में घोषणा की जायेगी। उक्त रोगों के प्रसार की घोषण एवं प्रचार-प्रसार किसी प्राइवेट व्यक्ति/संस्था/चिकित्सालय/पैथोलॉजी सेन्टर द्वारा किया जाना पूर्णतः अवैधानिक है, यदि इस प्रकार की घोषणा से जनसामान्य में अनावश्यक भय व्याप्त होता है,
तो सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था/चिकित्सालय के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त चिकित्सकों, निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों/नर्सिंग होम/पैथोलॉजी सेन्टरों को निर्देशित किया है कि चिकित्सक द्वारा किसी भी रोगी के नोटीफाइड डिजीज के लिए टेस्ट सन्दर्भित करने पर सम्बन्धित पैथोलॉजिस्ट/पैथोलॉजी सेन्टर द्वारा मरीज के 02 सैम्पल लिये जायेगें तथा धनात्मक पाये जाने पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली में स्थापित कन्ट्रोल रूम/संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष में कार्यरत एपिडिमियोलॉजिस्ट डा० ऋषि बाग्ची के मोबाइल /व्हाटसप नं०- 7007720408 पर सूचना दी जायेगी ।
तथा एक सुरक्षित सैम्पल संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली को प्रति परीक्षरण हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।
