गंगा में नाव पर इफ्तार मामला: 14 आरोपियों की जमानत खारिज। अदालत ने बताया गंभीर अपराध। वाराणसी, बहुचर्चित “गंगा जी में नाव पर रोजा इफ्तार” प्रकरण में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय, वाराणसी ने अहम फैसला सुनाते हुए 14 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायालय संख्या-06 के पीठासीन अधिकारी आलोक कुमार ने प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-949/2026 को निरस्त करते हुए मामले को गंभीर प्रकृति का अपराध माना। क्या है पूरा मामला यह प्रकरण थाना कोतवाली में दर्ज अपराध संख्या 65/2026 से जुड़ा है। आरोप है कि…
Read More