अमेरिका: ट्रंप के फैसलों को झटका, कोर्ट ने लगाई रोक

वॉशिंगटन । अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच की अनुमति दी । इस भुगतान प्रणाली के तहत के फैसलों को कोर्ट से झटका लगा है।
एक संघीय न्यायाधीश ने शनिवार की सुवह एलन मस्क नीत सरकारी दक्षता विभाग को वित्त विभाग के रिकॉर्ड को हासिल करने से रोक दिया, जिसमेंलाखों अमेरिकियों के सामाजिक सुरक्षा और वैक खाता संख्या जैसे संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा शामिल है। एक दूसरी संघीय अदालत ने शुक्रवार को अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) के हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी ।

लगी रोक यूएसएआईडी के कर्मचारियों को निकालने के आदेश पर अस्थाई रोक

अमेरिकी जिला न्यायाधीश पॉल एंजेलमेयर ने सरकारी दक्षता विभाग को वित्त विभाग के रिकॉर्ड को हासिल करने से रोक 19 डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरलों द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा दायर करने के बाद जारी किया । न्यूयॉर्क शहर की संघीय अदालत में दायर मामले में आरोप लगाया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने संघीय कानून का उल्लंघन करते हुए मस्क की टीम को वित्त विभाग की केंद्रीय भुगतान प्रणाली
करने के लिए मस्क के नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) का गठन किया था।

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एक अन्य मामले में अमेरिकी जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने उस आदेश पर भी रोक लगाने पर सहमति दी जिसमें यूएसएआईडी के हजारों विदेशी कर्मचारियों को अपने परिवार समेत अमेरिका लौटने के लिए सिर्फ 30 दिन का समय दिया गया है। न्यायाधीश निकोलस ने अपने आदेश में कहा कि दोनों ही आदेशों से अमेरिकी कर्मचारियों और उनके परिवार के सामने अनिश्चिता की स्थिति आ गई है।

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