जिला रिपोर्टर रोहित मिश्रा रायबरेली धारा लक्ष्य समाचार पत्र रायबरेली। करीब दस वर्ष पुराने पत्नी हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने पति को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार शिवगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी विनोद कुमार की शादी वर्ष 2016 में राजरानी के साथ हुई थी। विवाह के कुछ माह बाद ही दंपती के बीच विवाद…
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