अमेठी।
अमेठी रेलवे स्टेशन पर लगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की हालत बेहद खराब पाई गई है। फटा हुआ तिरंगा हवा में लहरा रहा है और प्रशासन इस घोर लापरवाही से अनजान बना हुआ है। यह दृश्य न केवल राष्ट्रीय सम्मान के साथ खिलवाड़ है बल्कि भारतीय ध्वज संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 का भी स्पष्ट उल्लंघन है।
जानकारों के अनुसार, यदि तिरंगा फटा हुआ या गंदा हो जाए तो उसे तुरंत सम्मानपूर्वक उतारकर विधिवत नष्ट कर देना चाहिए। इसके बावजूद स्टेशन पर फटा हुआ तिरंगा फहराया जाना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है।
कानून के अनुसार, फटा या क्षतिग्रस्त तिरंगा फहराना दंडनीय अपराध है। भारतीय ध्वज संहिता ऐसे झंडों को फहराने की अनुमति नहीं देती। वहीं, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत तिरंगे का अपमान करने पर तीन वर्ष तक की सजा या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।
स्थानीय नागरिकों ने इस पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई कर फटे तिरंगे को सम्मानपूर्वक उतारने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।
