Shamli: दिव्यांगजनों को बीस हज़ार रुपये तक का मिलेगा लोन-अंशुल चौहान,ज़िला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी,शामली

धारा लक्ष्य समाचार शामली

 मनोज चौधरी जिला प्रभारी शामली

शामली महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए ज़िला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी जनपद शामली अंशुल चौहान ने अवगत कराया कि दिव्यांगजनों को दुकान निर्माण हेतु बीस हज़ार रुपये जबकि दुकान संचालन अथवा खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु दस हज़ार रुपये का लोन प्रदान किया जाएगा।

,यह लोन चार परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से व 25%सब्सिडी के साथ दिया जायेगा। जिसके लिए पात्रता दिव्यांग की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो)।, दिव्यांग प्रतिशतता 40% से कम न हो।, दिव्यांग के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 92 हजार रुपये व शहरी क्षेत्र में 1लाख 12 हजार रुपये से अधिक न हो)।,,दिव्यांग उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।,

दिव्यांग पर किसी बैंक का देय न हो,न ही उस पर कोई आपराधिक या आर्थिक वाद न हो।,दुकान निर्माण हेतु110 वर्ग फ़ीट जमीन की रजिस्टर्स्ड जमींन हो।आवश्यक डॉक्युमेंट।,दिव्यांग का आधार कार्ड।,दिव्यांग प्रमाण पत्र।,तहसील निर्गत ऑनलाइन फॉर्मेट वाला आय प्रमाण पत्र।,निवास प्रमाण पत्र।

,जाति प्रमाण पत्र।,लाभार्थी का बैंक एकाउंट(किसी के साथ जॉइंट खाता न हो)।,आवेदक पर किसी बैंक का देय न हो,न ही उस पर कोई आपराधिक या आर्थिक वाद हो इन सभी का शपथ पत्र।,दुकान निर्माण हेतु 110 वर्ग फ़ीट जमीन के डॉक्यूमेंट।,

पासपोर्ट साइज फोटो जिसमे दिव्यांगता दिखायी देती हो।,मोबाइल नंबर।,साइट divyangjandukan.upsdc.gov.in। आवेदन के बाद आवेदन की हार्ड कॉपी विकास भवन शामली निकट गोहोरनी दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय जमा कराए।अधिक जानकारी के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान के व्हाट्सएप नंबर 8791491011 मेसेज करे।

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