धारा लक्ष्य समाचार
बाराबंकी। खण्ड शिक्षा अधिकारी वि०ख० त्रिवेदीगंज ने अपनी आख्या दिनांक 05.05.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि “विगत दिनों अशोभनीय टिप्पणी के साथ हस्ताक्षर रहित पत्र प्राप्त हुआ था। अशोभनीय टिप्पणी प्रियंका त्रिपाठी स०अ० कम्पोजिट विद्यालय देवीपुर वि०ख० त्रिवेदीगंज के संबंध में थी।
प्रियंका त्रिपाठी स०अ० द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त पत्र श्री हेमन्त कुमार स०अ० उ०प्रा०वि० दहिला द्वारा प्रेषित किया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री हेमन्त कुमार के कृत्य से विभाग की छवि धूमिल हुई है ।
तथा इनका आचरण अध्यापक की मर्यादा के विपरीत है।” उक्त से स्पष्ट है कि शिक्षक द्वारा विभागीय आदेशों/ निर्देशों की अवहेलना की जा रही है, जो इनकी लापरवाही/उदासीनता का द्योतक है। शिक्षक का यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता एवं कदाचार का परिचायक है,।
तथा अध्यापक / कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली 1973 एवं 1956 के विपरीत है। हेमन्त कुमार स०अ० उ०प्रा०वि० दहिला वि०ख० त्रिवेदीगंज उच्चाधिकारियों/ विभागीय आदेशों / निर्देशों की अवहेलना, विभाग की छवि को धूमिल करने, अनुशासनहीनता, महिला शिक्षिका को अमर्यादित ढंग से अपमानित करने, अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने के लिए उत्तरदायी है।

हेमन्त कुमार स०अ० के विरूद्ध एतद्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बित शिक्षक ख०शि०अधि० कार्यालय त्रिवेदीगंज में निलंबन अवधि में सम्बद्ध रहेंगे।
निलम्बन की अवधि में हेमन्त कुमार स०अ० को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी।
तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगी किन्तु जीवन निर्वाह के साथ कोई मँहगाई भत्ता देय नहीं होगा, यदि निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महँगाई भत्ता अथवा महँगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था।
निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे जब इसका समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं। निलम्बित शिक्षक को उक्त भुगतान तभी किया जाएगा ।
जब वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगा हैं।
