अमेठी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ0 गोपाल कृष्ण शुक्ल ने बताया किया कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश गो संरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली-2019 लागू की गई है। इसके तहत जनपद अमेठी के अस्थायी एवं स्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए सहायता राशि हेतु सभी गौ-प्रेमियों, सामाजिक संगठनों तथा दानदाताओं से अपील की है कि वे अपनी स्वेच्छा से ‘गो संरक्षण एवं संवर्धन कोष’ में दान देकर पुण्य के भागी बनें। इस क्रम में उन्होंने बताया कि दान हेतु जनपद स्तर पर निम्नलिखित खाते में राशि जमा की जा सकती है-
बैंक का नाम: इण्डियन बैंक
शाखा: गौरीगंज
खाता संख्या: 50494721380
आईएफएससी कोड: IDIB000G543
उन्होंने कहा है कि गौवंश संरक्षण एक सामाजिक एवं धार्मिक दायित्व है, और इसमें अधिकाधिक सहयोग देकर गोसेवा के इस पुनीत कार्य में सहभागी बनें।
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