*धारा लक्ष्य समाचार पत्र की खबर का दिखा दमदार असर*
अमेठी। अमेठी रेलवे स्टेशन पर फहराते फटे तिरंगे झंडे का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया और हमारे न्यूज पेपर धारा लक्ष्य समाचार पत्र के जरिए वायरल हुआ। तत्काल प्रशासन हरकत में आया और तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए, ससम्मान तिरंगे झंडे को उतरवाया। इस वीडियो के सामने आते ही लोगों के बीच गुस्सा और आक्रोश पैदा हो गया।
स्टेशन पर लगा फटा तिरंगा न केवल राष्ट्रीय सम्मान के साथ खिलवाड़ था, बल्कि भारतीय ध्वज संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 का भी स्पष्ट उल्लंघन माना गया। विशेषज्ञों के अनुसार, फटा या गंदा तिरंगा फहराना अपमानजनक कृत्य है और इसे तुरंत सम्मानपूर्वक उतारकर विधिवत नष्ट कर देना चाहिए।
सोशल मीडिया पर वीडियो और हमारे अखबार की वेबसाइट पर खबर वायरल होने के चंद घंटे बाद ही रेल प्रशासन के द्वारा तत्परता दिखाते हुए देर रात ही फटे तिरंगे झंडे को सम्मानपूर्वक उतरवा दिया गया।
कानून के तहत फटे या क्षतिग्रस्त तिरंगे झंडे का प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के अंतर्गत तिरंगे का अपमान करने पर तीन वर्ष तक की सजा या जुर्माना, अथवा दोनों का प्रावधान है।
