पैतृक संपत्ति के फर्जी दस्तावेज बनाकर बिक्री का आरोप, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज।

रिपोर्टर रोहित मिश्रा रायबरेली

धारा लक्ष्य समाचार पत्र

महराजगंज, रायबरेली। पैतृक संपत्ति के कथित फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिना अधिकार के उसे बेचने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा शिकायत पर कार्रवाई न होने के बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर थाना महराजगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लखनऊ निवासी शिवेन्द्र दत्त शुक्ला ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके परदादा पंडित शिव रत्न शुक्ला ने बछरावां नगर पंचायत क्षेत्र स्थित संपत्ति को 15 मार्च 1933 और 19 जून 1956 को पंजीकृत बैनामों के माध्यम से खरीदा था। उनका दावा है कि उक्त संपत्ति पर परिवार का पीढ़ियों से कब्जा चला आ रहा है।

शिवेन्द्र दत्त के मुताबिक, बछरावां थाना क्षेत्र के जीगो निवासी अंकित शुक्ला ने कथित रूप से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर संपत्ति पर अपना अधिकार दर्शाया। आरोप है कि इसके बाद बिना वैध अधिकार के महराजगंज स्थित उपनिबंधक कार्यालय में अभिषेक मौर्या और सावित्री देवी के पक्ष में उक्त संपत्ति की सेल डीड निष्पादित करा दी गई।मामले की शिकायत पुलिस से किए जाने के बावजूद कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

न्यायालय ने प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए थाना महराजगंज पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।कोतवाल जगदीश यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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