आगरा न्यूज: राणा सांगा विवाद; फिर बढ़ी सपा मुखिया अखिलेश यादव और सांसद सुमन की मुश्किल, कोर्ट में सिविल रिवीजन दायर_

राणा सांगा विवाद; फिर बढ़ी सपा मुखिया अखिलेश यादव और सांसद सुमन की मुश्किल, कोर्ट में सिविल रिवीजन दायर_
आगराः सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए अमर्यादित बयान का बवाल थम नहीं रहा है. सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन ने राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर दायर किए गए वाद को निरस्त कर दिया था.

लेकिन अब आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने जिला जज न्यायालय में सिविल रिवीजन दायर की है. अजय प्रताप सिंह ने सपा के मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव और सपा सांसद रामजीलाल सुमन को प्रतिवादी बनाया है. अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार अपने सांसद का समर्थन कर रहे हैं।

. जिसकी वजह से उनका बयान राज्य की परिधि में आता है. जो वादी के मूल अधिकार अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर विभेद करने से रोकता है.

12 मई को होगी सुनवाईः वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह की ओर से जिला जज न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर पेश हुए. अधिवक्ता शिव आधार तोमर ने न्यायाधीश को बताया कि अवर न्यायालय ने 10 अप्रैल को पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है.

अवर न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि यह बयान संसद में दिए गए हैं. जिसके एवज में वादीगण घोषणा चाहते हैं लेकिन वाद पत्र में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि सपा सांसद ने बयान संसद में दिए हैं. अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने श्री हरि हनुमान दास तोतला आदि।

बनाम हेमंत विट्ठल कामत आदि के निर्णय में यह साफ साफ कहा है कि पोषणीयता केवल वादपत्र में लिखित कथनों के आधार पर तय होगी न कि अन्य किसी सबूत या लिखित जबाब के आधार पर. सुप्रीम कोर्ट ने एम गुरुदास आदि बनाम रासराजन आदि के निर्णय में यह कहा है।

कि विवादित प्रश्नों के आधार पर किसी वाद को पोषणीयता के स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है. बहस के बाद न्यायाधीश ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 12 मई दी है.

दौलत खान लोदी ने दिया था बाबर को हिंदुस्तान में आने का न्योताः आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन लगातार वीर शिरोमणि राणा सांगा को गद्दार बोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था. ।

जबकि, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं लिखा है. बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान में आने का न्यौता उसे पंजाब के गर्वनर दौलत खां लोदी ने दिया था. जो सुल्तान इब्राहिम लोदी का रिश्ते में चाचा था. उसने ही हिंदुस्तान आकर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था.।

अंग्रेज अधिकारी एएस बिवरिज ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया. एएस बिवरिज ने जिसके पेज नंबर 439 और 440 -441 में लिखा है कि बाबर को दौलत खां लोदी ने हिंदुस्तान में बुलवाया था. उसे इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए दौलत खां लोदी ने न्योता दिया था. इसके साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के दौरान पंजाब सरकार ने सन 1883-84 के लौहार गजेटियर के पेज संख्या 20 पर दौलत खान लोदी द्वारा बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का न्यौता देने के तथ्य का जिक्र है

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21 मार्च को रामजीलाल ने दिया था विवादित बयानः बता दें कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में 21 मार्च 2025 को कहा था कि भारत के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है. भाजपा वाले हमेशा बाबर को लेकर कोसते रहते हैं.

जबकि, बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बुलाया था. राणा सांगा गद्दार हैं. भारत के हिंदू गद्दार राणा सांगा की संतान हैं. जिससे ही देश में राणा सांगा को लेकर संग्राम शुरू हो गया है. हिंदूवादी के साथ ही हिंदुवादी संगठन, क्षत्रिय समाज में आक्रोश है. करणी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा और करणी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने 26 मार्च को आगरा में एमजी रोड स्थित सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर हंगामा और उपद्रव किया था.

इसके बाद से ही सपा सांसद रामजीलाल सुमन लगातार राणा सांगा को लेकर अमर्यादित बयानबाजी कर रहे हैं.

क्या है सिविल रिवीजन?

सिविल रिवीजन एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति निचली अदालत के किसी निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है. यदि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र का गलत या अवैध तरीके से उपयोग किया है. सिविल रिवीजन का उद्देश्य न्यायिक त्रुटियों को ठीक करना है और न्याय सुनिश्चित करना है.

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