जिला रिपोर्टर रोहित मिश्रा रायबरेली
धारा लक्ष्य समाचार पत्र
रायबरेली, 10 अगस्त। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह के दिशा-निर्देशन में आगामी 12 सितम्बर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सोमवार को प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
प्रचार वाहन के माध्यम से जनपद की तहसील सदर, महराजगंज, लालगंज, डलमऊ, ऊंचाहार और सलोन क्षेत्र में आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी जाएगी। लोगों को लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न मामलों का सरल, सुलभ एवं त्वरित निस्तारण कराने के लिए जागरूक किया जाएगा।
प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक संबंधी प्री-लिटिगेशन मामलों, बीमा, राजस्व, विद्युत, जल, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, परिवार न्यायालय तथा शमनीय दाण्डिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा ई-चालान और चेक बाउंस से जुड़े मामलों का भी सरल एवं सहज तरीके से निस्तारण कराया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निस्तारण के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में निस्तारित मामले के निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होता और मामला अंतिम रूप से निस्तारित माना जाता है।
अधिवक्तागण एवं वादकारी अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए संबंधित न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी एडीआर सेंटर, छजलापुर, रायबरेली में किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।
