न्यायाधीश सप्तम सतीश कुमार त्रिपाठी ने बलात्कार के मामले मे अभियुक्त सलमान को 10 वर्ष का कारावास की सजा
जिला रिपोर्टर रोहित मिश्रा रायबरेली
रायबरेली शासन द्वारा चलाए गए आपरेशन कनविक्शन के तहत अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम सतीश कुमार त्रिपाठी ने बलात्कार के मामले मे अभियुक्त सलमान को 10 वर्ष का कारावास की सजा से दंडित करते हुए 20 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि मुकदमा अपराध सख्या 476/19 थाना मिल एरिया मे वादिनी मुकदमा पीड़िता ने न्यायालय से अन्तर्गत धारा 156(3) cr p c के तहत अभियुक्त सलमान आदि के विरोध गीता शर्मा नार्सिग होम से अभियुक्त द्वारा आकर कहा गया चलो तुम्हारे पिता तुम्हें कचहरी में बुला रहे है और वहाँ से लाकर देवानंद पुर में एक ठाकुर के घर पर ले जाकर ज़बरदस्ती बलात्कार किया
अभियोजन की ओर से विचारण कार्यवाही में पॉच गवाहों को पेश किया गया और अभियुक्त सलमान को दोषी पाते हुए आज न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी और अभियुक्त सलमान को जिला कारागार भेज दिया गया

