Lucknow Uttar Pradesh: यूपी पंचायत चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग के गठन की प्रक्रिया को लेकर एक पीआईएल हाईकोर्ट में दाखिल की गई है।

यूपी पंचायत चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग के गठन की प्रक्रिया को लेकर एक पीआईएल हाईकोर्ट में दाखिल की गई है।

प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश राज्य सरकार को देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की गई है। इस याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई होने की संभावना है।

यह याचिका स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कानून के अनुसार पंचायत चुनाव से पूर्व ओबीसी आयोग का गठन अनिवार्य है, क्योंकि इससे पंचायतों में सीटों के आरक्षण का मामला प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।

याचिका में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाते हुए यह भी आग्रह किया गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव–2026 को आगामी अप्रैल से जुलाई के बीच निर्धारित समयसीमा के भीतर संपन्न कराया जाए। इसके साथ ही पंचायत राज विभाग के निदेशक को भी याचिका में पक्षकार बनाया गया है।

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