Lucknow UP: प्रबन्धन तत्र की मनमानी से विद्यालय का अस्तित्व खतरे में

सरकारी तंत्र के आँख बंद करने की वजह से विद्यालय ले रहा अंतिम साँस

विद्यालय के मामले में हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब

धारा लक्ष्य समाचार पत्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ खंडपीठ) में योजित विजय कुमार पाण्डेय की जनहित याचिका संख्या 325/2026 की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया, जिसमें जनपद हरदोई स्थित वैदिक विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की भूमि एवं संपत्ति से संबंधित कथित अनियमितताओं के गंभीर आरोपों पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है।

जनहित याचिका में विद्यालय की गाटा संख्या 66, 67 एवं 68 की भूमि के कथित अवैध विक्रय, व्यावसायिक उपयोग तथा शैक्षिक संस्थान की संपत्ति के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया गया है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि विद्यालय परिसर में शैक्षिक उद्देश्यों के अतिरिक्त व्यावसायिक गतिविधियाँ, दुकानों का संचालन तथा अन्य संस्थानों का संचालन किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है।

मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर एवं माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ द्वारा की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वीर राघव चौबे और अमित कुमार बाजपेयी ने जोरदार तरीके से पक्ष रखा l

राज्य सरकार की ओर से उपस्थित स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय से प्रार्थना की कि उन्हें प्रकरण में लगाए गए आरोपों के संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करने हेतु समय दिया जाए।

इस पर माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रकरण के संबंध में समुचित निर्देश दो सप्ताह के अंदर प्राप्त करे अगली सुनवाई की तिथि 28 अप्रैल निश्चित की है l याचिका में उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं मामला शिक्षा और विद्यालय से जुड़ा है इन्ही गंभीर मुद्दों को देखते हुए यह मामला अब आगे की न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन रहेगा।

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