सलोन नगर पंचायत उप निर्वाचन में प्रत्याशियों के वाहनों की अनुमति के लिए दिशा-निर्देश जारी।

रिपोर्टर रोहित मिश्रा रायबरेली

धारा लक्ष्य समाचार पत्र

रायबरेली, 01 अक्टूबर। नगर पंचायत सलोन के रिक्त अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार, मतदान एवं मतगणना के दौरान वाहनों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बिना अनुमति किसी भी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

निर्देशों के अनुसार प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्याशी अधिकतम दो वाहन तथा मतदान और मतगणना के दिन एक-एक वाहन का उपयोग कर सकेंगे। वाहनों के लिए उप जिलाधिकारी सलोन से निर्धारित प्रारूप में अनुमति और वाहन पास लेना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ वाहन का प्रकार, पंजीकरण कागजात, चालक का नाम, वाहन संख्या, प्रत्याशी का नाम तथा राजनीतिक दल/निर्दलीय होने का विवरण देना होगा।जारी वाहन पास को वाहन के आगे शीशे पर मूल रूप में चस्पा कर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।

बिना वाहन पास वाहन का प्रयोग करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

निर्वाचन अवधि में प्रत्याशियों के झंडे और स्टीकर केवल अनुमति प्राप्त प्रचार वाहनों पर ही लगाए जा सकेंगे। वाहनों का निर्धारित किराया भी प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में शामिल किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसडीएम सलोन को निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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