Dhara lakshya samachar
बाराबंकी। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल जाने वाले तथा शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दिव्यांग विद्यार्थियों को ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने की योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी की न्यूनतम आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के अनुसार कमर से ऊपर का हिस्सा स्वस्थ होना, दृष्टि एवं मानसिक स्थिति ठीक होना तथा संबंधित दिव्यांग छात्र का ई-ट्राईसाइकिल स्वयं चलाने में सक्षम होना आवश्यक है।
साथ ही दिव्यांगजन अथवा उसके परिवार की आयकरदाता न होने की शर्त भी निर्धारित है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक को पूर्व में केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत ई-ट्राईसाइकिल का लाभ पिछले पांच वर्षों में प्राप्त न हुआ हो। जनपद बाराबंकी के पात्र दिव्यांग विद्यार्थी योजना के लिए निर्धारित वेबसाइट https://hwd.uphq.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के दौरान दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, विद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र, फोटो एवं हस्ताक्षर आदि आवश्यक अभिलेख अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत आवश्यक अभिलेखों सहित आवेदन की प्रति कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, बाराबंकी में जमा की जा सकती है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, बाराबंकी ने पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों से योजना का लाभ उठाने के लिए समय से आवेदन करने की अपील की है।
