धारा लक्ष्य समाचार पत्र
रिपोर्टर रोहित मिश्रा रायबरेली
सलोन /रायबरेली। सलोन कोतवाली में एक विदेशी महिला के भारत में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी रहने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, उज्बेकिस्तान की रहने वाली मदीना खान ने एक वर्ष के ई-टूरिस्ट वीजा पर भारत आने की जानकारी दी है।तहरीर में बताया गया है कि महिला का वीजा 24 अक्टूबर 2024 से 23 अक्टूबर 2025 तक वैध था।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी महिला के भारत में रहने की जानकारी मिली है। इसे लेकर आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 की धारा 23(ए) के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।
शिकायत में महिला का नाम मदीना खान तथा उसके पिता का नाम काखरामोन दर्ज कराया गया है। मामले में तथ्यों की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
दस्तावेज के अनुसार, शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक रंभवन चौधरी को सौंपी गई है। पुलिस जांच में आरोपों की पुष्टि और महिला के वीजा एवं भारत में प्रवास से जुड़े दस्तावेजों की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।
