Raybareli UP: तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वादी को टक्कर मार दी थी जिससे वादी का हाथ टूट गया तथा

जिला रिपोर्टर धारा लक्ष्य समाचार पत्र

महराजगंज रायबरेली। थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदीश पुत्र सुखई चमार निवासी पुरे बाजपेई मजरे बारी गोहन्ना द्वारा दिए गएप्रार्थना पत्र पर मुकदमा अपराध संख्या 176/25 धारा 281/125(b)/352 बीएनएस 3(1) द ध SC ST Act की धारा में पंजीकृत किया गया। अपराध का विवरण इस प्रकार है।

कि विपक्षी के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वादी को टक्कर मार दी थी जिससे वादी का हाथ टूट गया तथा वादी के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करना विरुद्ध वीरेंद्र मौर्य पुत्र गुरु सेवक निवासी गोहन्ना थाना महराजगंज जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी महाराजगंज के द्वारा की जा रही है। घटना 03.07.25 को समय सुबह 20 बजे की है घटनास्थल पुरे बाजपेई मजरे बारी गोहन्ना।

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