धारा लक्ष्य समाचार पत्र
अमेठी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा को सांसद पद से अयोग्य ठहराए जाने की मांग को लेकर एक अधिकार पृच्छा याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने शकील अहमद खान द्वारा दायर याचिका पर पारित किया। याचिका में वर्ष 2012 में रायबरेली की कोतवाली में किशोरी लाल शर्मा के खिलाफ दर्ज राष्ट्रीय ध्वज अपमान तथा भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं से संबंधित एफआईआर का उल्लेख किया गया है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि सांसद किशोरी लाल शर्मा ने अपने नामांकन के दौरान दाखिल किए गए शपथपत्र में इस एफआईआर का विवरण छिपा लिया, जो नियमों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि तथ्य छिपाने की वजह से वह सांसद पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं, अब मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

