धारा लक्ष्य समाचार पत्र
बाराबंकी। मुकेश अम्बानी के आपराधिक कृत्यों के ऊपर वाद चलाने के लिए सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने सेवादार मनीष मेहरोत्रा के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 16.01.2026 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी की है। क्रिमिनल रिवीजन 253/2025 मनीष मेहरोत्रा एंड अदर्श, ज्ञातत्व है कि लोकक्षति निवारण अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता की गम्भीर धाराओ के तहत न्यायालय से वाद चलाने की याचना की गई है।
सेवादार मनीष मेहरोत्रा के अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि अम्बानी की रिलायन्स बायों गैस इण्डस्ट्री देवा रोड, बाराबंकी ने गैस और खाद बनाने के बाद बचे हुए अपशिष्ट को किसानो को गुमराह कर जैविक खाद बताकर गॉव की मुख्य सडको पर अपने डम्फरो के माध्यम से गिराया ।
जिसके कारण बेजुबान जानवर आम नागरीक घायल हुए फैक्ट्री के अवैध टैक्टर ट्रालो के कारण कई लोगो की मृत्यु हुई सरकार के द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन कम्पनी द्वारा नही किया गया जिसके कारण वाद की स्थिति उत्पन्न हुई।

