वाराणसी में गुंडा एक्ट की कार्यवाही निरस्त, आरोपी को राहत।
वाराणसी। कमिश्नरेट वाराणसी में गुंडा एक्ट के एक प्रकरण में आरोपी को बड़ी राहत मिली है। वाद संख्या 150/2025 (सरकार बनाम रवि सोनकर), थाना कैंट में अपर पुलिस आयुक्त द्वारा धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत जारी नोटिस को निरस्त कर कार्यवाही समाप्त कर दी गई।
आरोपी के विरुद्ध दो आपराधिक मामलों के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं शशांक शेखर त्रिपाठी, आशुतोष शुक्ला व राजेश त्रिवेदी ने तर्क दिया कि केवल दो मामलों के आधार पर किसी को गुंडा घोषित नहीं किया जा सकता।
आदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय (Govardhan बनाम स्टेट ऑफ यूपी) का हवाला देते हुए कहा गया कि मात्र दो प्रकरण गुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं हैं। तथ्यों के परीक्षण के बाद नोटिस निरस्त कर दिया गया।
कानूनी हलकों में इस आदेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है

