जिलाधिकारी के निर्देश पर विशेष अभियान शुरू, पहले ही दिन 53 चालान कर 230 से अधिक वाहन चालक किए गए
धारा लक्ष्य समाचार

सीतापुर संवाददाता शफीक अहमद
सीतापुर। जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर० ने परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में 19 दिसंबर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 व उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के नियम 201 के तहत मोटरसाइकिल चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए आईएसआई मानक हेलमेट पहनना अनिवार्य है। उल्लंघन की स्थिति में धारा 194डी के अंतर्गत जुर्माने का प्रावधान है।
अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सभी पेट्रोल पंप संचालकों को “नो हेलमेट, नो फ्यूल” का कड़ाई से पालन कराने, सड़क सुरक्षा से जुड़े होर्डिंग लगाने तथा सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी क्रम में परिवहन विभाग द्वारा “नो हेलमेट, नो फ्यूल” अभियान की शुरुआत की गई। एआरटीओ (प्रशासन) सर्वेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जांच अभियान चलाया गया, जहां बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल देने से रोका गया और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया।
अभियान के पहले दिन 53 बाइक सवारों के चालान किए गए, जबकि 230 से अधिक वाहन चालकों को मौके पर ही समझाइश दी गई। अधिकारियों ने कहा कि हेलमेट केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि जीवन रक्षक उपाय है और यह अभियान 17 जनवरी 2026 तक लगातार जारी रहेगा।
