Varanasi UP..शादी अनुदान योजना फिर शुरू, पात्र परिवारों की बेटियों को मिलेगा ₹20,000 का अनुदान।

: शादी अनुदान योजना फिर शुरू, पात्र परिवारों की बेटियों को मिलेगा ₹20,000 का अनुदान।

वाराणसी। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन शादी अनुदान योजना को पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है। शासनादेश संख्या-115/2016/1873/26-3-2016 दिनांक 10 जून 2016 एवं शासनादेश संख्या-3843/26-3-2024-1624496 दिनांक 31 दिसंबर 2024 तथा निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की पुत्रियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को ₹20,000 की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in⁠� पर किया जाएगा। आवेदक किसी भी जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करा सकते हैं। आवेदन पत्र की हार्डकॉपी आवश्यक दस्तावेजों सहित ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय तथा नगरीय क्षेत्र में संबंधित तहसील में जमा करनी होगी।

मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:

आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद तक ही मान्य होगा (वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के भीतर)।

परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में ₹56,460 एवं ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अनुसूचित जाति/जनजाति आवेदकों के लिए वैध जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों को योजना का लाभ मिलेगा।

आवेदन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर बजट सीमा तक स्वीकृत किए जाएंगे।

समाज कल्याण विभाग ने पात्र लोगों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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